इलाहाबाद हाईकोर्ट ने डॉ. कफील खान की तुरंत रिहाई के आदेश दिए, भड़काऊ भाषण के आरोप में 6 महीने से जेल में हैं

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने डॉ. कफील खान की तुरंत रिहाई का आदेश दिया है। वे 6 महीने से मथुरा की जेल में बंद हैं। हाईकोर्ट ने डॉ. खान काे राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (रासुका) के तहत पाबंद करने के आदेश को भी रद्द कर दिया है। कोर्ट ने रासुका लगाने और उसका समय बढ़ाने को भी गैर-कानूनी बताया।
हाईकोर्ट ने इस मामले में 28 अगस्त को सुनवाई पूरी करने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। डॉ. कफील पर नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) और एनआरसी को लेकर भड़काऊ भाषण देने के आरोप में अलीगढ़ के डीएम ने रासुका की कार्रवाई की थी। इसके खिलाफ डॉ. कफील की मां नुजहत परवीन इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंचीं थीं।
2 बार हिरासत बढ़ाई गई, 6 महीने से जेल में बंद
कफील खान को गोरखपुर के गुलहरिया थाने में दर्ज केस के सिलसिले में 29 जनवरी 2020 को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। जेल में रहते हुए रासुका की तामील कराई गई। हाल ही में उनकी हिरासत बढ़ा दी गई थी।
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