शनिवार और रविवार को बंद रहेंगी प्रदेश की आधा दर्जन जिला अदालतें, कोरोना को लेकर एहतियात बरतने को भी कहा

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के मद्देनजर प्रदेश के आधा दर्जन जनपद न्यायालयों को सप्ताह में सिर्फ 5 दिन खोलने का आदेश दिया है। हर शनिवार और रविवार को इन अदालतों को पूरी तरह बंद रखने का आदेश दिया गया है। बंदी अवधि में संबंधित जिलों के जिला मजिस्ट्रेट सीएमओ, सीएमएस और सैनिटाइजेशन से जुड़े अन्य अधिकारियों को पूरे न्यायालय परिसर को सैनिटाइज करने और कोरोना से बचाव के हर उपाय सुनिश्चित करने को कहा है।
26 नवंबर को हाईकोर्ट इलाहाबाद के रजिस्ट्रार जनरल अजय कुमार श्रीवास्तव की ओर से जारी उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेश के अनुक्रम में प्रदेश के गौतमबुद्ध नगर, मेरठ, हापुड़, बागपत, गाज़ियाबाद, बुलंदशहर जिला न्यायालय अग्रिम आदेश तक प्रत्येक शनिवार व रविवार पूर्ण रूप से बंद रहेंगे। कोरोना के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए पूर्ण एहतियात बरतेंगे।
अगले आदेश तक प्रभावी रहेगा हाईकोर्ट का यह आदेश
आदेश में कहा गया है कि शनिवार और रविवार की बंदी अगले आदेश तक जारी रहेगी इस दौरान इन जनपद न्यायालयों को कोरोना बचाव से संबंधित सभी उपायों को संबंधित न्यायालयों के जिला जज संबंधित जिलों के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सीएमओ सीएमएस और अन्य एजेंसियों के अधिकारियों से संपर्क करके सुनिश्चित कराना है ताकि कोरोना प्रसार को रोका जा सके।
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